इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे का आदेश जारी किया

वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे किए जाने का आदेश जारी किया है. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) को ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे करना होगा। कोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि एसआई को कथित शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बिना साइंटिफिक सर्वे करना होगा। साइंटिफिक सर्वे के जरिए यह पता लगाना होगा कि कथित शिवलिंग कितना पुराना है, यह वास्तव में शिवलिंग है या कुछ और।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के जिला जज के फैसले को बदला है। जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र की सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई है। कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे कार्बन डेटिंग के जरिए कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला आया है। इस मामले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कल ही सील बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। हिंदू पक्ष की महिलाओं की तरफ से दाखिल की गई याचिका में वाराणसी के जिला जज के आदेश को चुनौती दी गई थी, पिछले साल मई महीने में कोर्ट कमीशन की कार्यवाही के दौरान मस्जिद के वजूखाने से कथित शिवलिंग बरामद हुआ था।
ज्ञानवापी से जुड़े 7 मामले को एक अदालत में चलाने के मामले पर हुई सुनवाई, यह सुनवाई जिला जज की अदालत में हुई. इस मामले में मुस्लिम पक्ष की तरफ से आपत्ति की गई। आपत्ति में सभी मुकदमों को अलग-अलग ही सुनने की बात कही गई, वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से राखी सिंह और अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से भी आपत्ति की गई, इस आपत्ति में सभी मुकदमों को अलग-अलग सुनने की बात कही। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अगली तारीख दी है, कोर्ट ने अगली तारीख 19 मई की रखी है।

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