टिहरी जनपद के इन क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू में बड़ा बदलाव, जानिए क्या खुला – क्या बन्द

ब्यूरो रिपोर्ट – बढ़ते कोरोना कहर से निपटने के लिए जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने टिहरी जनपद के इन क्षेत्रों में  टिहरी गढवाल के शहरी क्षेत्र (समस्त नगरपालिका परिषद/नगर पंचायतों) तथा तहसील नरेन्द्रनगर के स्थान मुनिकीरेती, ढालवाला एवं तपोवन क्षेत्र एवं तहसील नरेन्द्रनगर (आगराखाल), तहसील गजा ( चाका, पोखरी लसेर बाजार), तहसील कीर्तिनगर (चोरास, दुगड्डा, बगवान, भल्लेगांव), तहसील देवप्रयाग ( रणसोलीधार, हिण्डोलाखाल), तहसील तहसील जाखणीधार (अंजनीसैण), तहसील घनसाली ( बूढाकेदार, पौखाल, विनयखाल, घुत्तु ), तहसील काण्डीसौड ( कण्डीसौड बाजार), तहसील धनौल्टी ( धनौल्टी ,कैम्पटी, थत्यूड) तथा तहसील नैनबाग ( नैनबाग ) ग्रामीण बाजारों में निम्नवत आदेश निर्गत किये गए हैं
         दिनांक 7 मई 2021 से दिनांक 10 मई 2021 की प्रातः 5:00 बजे तक जनपद टिहरी गढ़वाल की उक्त क्षेत्रों में पूर्णताः कोरोना कर्फ्यू रहेगा।

इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन भी पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा
उक्त कोरोना कर्फ्यू अवधि में निम्नवत सेवाओं से जुड़े दुकानों व वाहनों को सशर्त छूट निम्न प्रकार से रहेगी
दिनांक 7 मई से 9 मई, 2021 तक पेट्रोल पंप व गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरी समय खुली रहेंगी । फल, सब्जी की दुकाने, डेरी, बेकरी, मीट-मछली ( वैध लाइसेंसधारी) की दुकाने, राशन की दुकानें सरकारी सस्ता गल्ला की दुकाने तथा पशु चारा की दुकानें दोपहर 12:00 बजे तक की खुली रह सकेंगी किंतु दिनांक 8 मई 2021 को पूर्णतया बंद रहेंगी।

आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन की छूट होगी।

हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।

शादी और संबंधित समारोहो में प्रवेश करने के लिए बैंकट हॉल/ सामुदायिक हॉल और विवाह समारोहों से संबंधित व्यक्तियों / वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबंधों के साथ छूट रहेगी। समारोह स्थल पर 25 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे।

सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरों तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।

औद्योगिक इकाइयों तथा इनके वाहन व कार्मिकों को आने-जाने की छूट होगी।

रेस्टोरेंट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी।

शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे

केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा अशासकीय कार्यालय यथा समय खुले रहेंगे।

मालवाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी।

वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी।

कोविड-19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केंद्र तक आवागमन की छूट होगी

पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथा समय खुले रहेंगे।

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