नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म होने से एक दिन पहले यानी शनिवार को देश में लॉकडाउन के पांचवें चरण की घोषणा की है। देश में बढ़ते कोरोना वायरस मामलों को देखते हुए सरकार ने एक जून से 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है। लॉकडाउन के पांचवें चरण में केंद्र सरकार ने और अधिक छूट प्रदान की है। 8 जून से शॉपिंग मॉल, सैलून, होटल और रेस्तरां खोले जाएंगे। जुलाई में स्कूल और कॉलेज खोलने का फैसला राज्य स्वयं करेंगे। कंटेनमेंट जोन पूरी तरह से बंद रहेंगे और कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए अब ई-पास या परमिट की जरूरत नहीं होगी। मेट्रो सेवा, जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल पांचवें चरण में भी बंद रखे जाएंगे।लॉकडाउन के पांचवें चरण के लिए नए दिशा-निर्देश जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे अनलॉक-1 का नाम दिया है। अनलॉक-1 को तीन चरणों में बांटा गया है, जिसके तहत चरणबद्ध ढंग से देश में चीजों को खोला जाएगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि पहले चरण में 8 जून, 2020 से धार्मिक स्थल और पूजा स्थलों को लोगों के लिए खोला जाएगा। होलट, रेस्तरां और अन्य हॉस्पीटैलिटी सेवाओं को अनुमति होगी। शॉपिंग मॉल्स भी खोले जाएंगे। सरकार जल्द ही इसके लिए अलग से दिशा-निर्देश जारी करेगी। दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों आदि को अनुमति दी जाएगी। इसके लिए पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चर्चा की जाएगी उसके बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। तीसरे चरण में अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि को खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए भी पहले राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से चर्चा की जाएगी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब कर्फ्यू रहेगा। पहले शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू था। 8 जून से मंदिर-मस्जिद, होटल व मॉल्स को भी खोला जाएगा। मेट्रो सेवा और सिनेमा हॉल पांचवें चरण में भी बंद रखे जाएंगे। नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि दूसरे चरण में स्कूल और कॉलेज को भी खोला जाएगा। पांचवें चरण के लॉकडाउन में देशभर में अब कहीं भी आवाजाही की जा सकेगी।
