ब्यूरो रिपोर्ट – उत्तराखंड राज्य में कोरोना कहर से निपटने के लिए कोविड कर्फ्यू को 22 जून तक बढ़ा दिया है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वालों के लिए आरटी पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अभी भी अनिवार्य है। कोविड कर्फ्यू में वर्तमान व्यवस्था में कुछ और रियायत भी दी। सप्ताह में तीन दिन बाजार खुलेंगे। मिठाई की दुकानें पांच दिन खुलेंगी। शहरों में विक्रम, ऑटो के संचालन की अनुमति दी गई। साथ ही राजस्व न्यायालय खोलने का भी निर्णय लिया गया है। शादी समारोह और अंत्येष्टि में आरटी पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के साथ 50 लोग शामिल हो सकेंगे । जिलाधिकारी अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रो में कोविड संक्रमण की स्थिति के अनुसार अपने स्तर से आदेश जारी कर सकेंगे । प्रदेश के व्यापारियों की मांगों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस दौरान 3 दिन व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दी है। जिसके तहत 16, 18 और 21 जून को परचून ,जनरल मर्जेन्ट की दुकानों के साथ ही शराब समेत अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले जाएंगे। इसके अतिरिक्त 16 और 21 जून को स्टेशनरी और किताबों की दुकाने भी खुले रहेंगी। इन सबके अतिरिक्त कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिन चीजों पर पहले से प्रतिबंध लगाए गए हैं उन सभी चीजों पर प्रतिबंध जारी रहेंगे। 22 जून के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी।बाकी सारे नियम पूर्व की भांति यथावत रहेंगे
